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पतंजलि को जमीन सही दी, याचिकाकर्ता पर 10 हजार की जुर्माना, केरल आपदा में देनी होगी

इंदौर (मध्य प्रदेश)। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पतंजलि उद्योग को पीथमपुर में हर्बल पार्क लगाने के लिए जमीन आवंटन के खिलाफ दायर जनहित याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 10 हजार रुपये की काॅस्ट भी लगाई है। कोर्ट ने कहा कि याचिका बेमतलब की थी। कोर्ट का समय खराब हुआ। सरकार ने अपनी पाॅलिसी के हिसाब से जमीन आवंटित की है। इस तरह की याचिका पहले भी लगाई थी। जस्टिस पीके जायसवाल और जस्टिस एसके अवस्थी की डिविजन बेंच के समक्ष इस मामले…

इंदौर (मध्य प्रदेश)। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पतंजलि उद्योग को पीथमपुर में हर्बल पार्क लगाने के लिए जमीन आवंटन के खिलाफ दायर जनहित याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 10 हजार रुपये की काॅस्ट भी लगाई है। कोर्ट ने कहा कि याचिका बेमतलब की थी। कोर्ट का समय खराब हुआ। सरकार ने अपनी पाॅलिसी के हिसाब से जमीन आवंटित की है। इस तरह की याचिका पहले भी लगाई थी। जस्टिस पीके जायसवाल और जस्टिस एसके अवस्थी की डिविजन बेंच के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई थी। पिछले दिनों हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि हमने पूर्व की याचिका में कहा था कि यादि अलाॅटमेंट गलत तरीके से हुआ तो फिर से याचिका लगाई जा सकती है, लेकिन दूसरी बार दायर की गई याचिका में कोई ठोस तथ्य नहीं थे। यह याचिका जरबन लगा दी गई। सरकार ने पतंजलि उद्योग को जमीन आवंटित करने में कोई गड़बड़ी नहीं की है। कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद जमीन दी गई है। कोर्ट ने याचिका लगाने वाले पर 10 हजार रुपये की काॅस्ट भी लगाई है। शासन की ओर से जवाब में कहा गया था कि पाॅलिसी के हिसाब से ही पतंजलि समूह को जमीन दी गई थी। कारखाना स्थापित होने से करीब पाँच हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। कारखाना लगने के बाद यहीं पतंजलि के कई उत्पाद बनेंगे। -साभारः इंदौर फ्रंट पेज’

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